
महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के निर्देश पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही – इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रैप कार्रवाई सफल
चीनू देवाणा
झाबुआ – महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त निर्देशों के पालन में इंदौर लोकायुक्त इकाई द्वारा आज एक बड़ी ट्रैप कार्यवाही की गई।
आवेदक:
श्री मनोज ताहेड़, पिता श्री जोरू ताहेड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम नेगड़िया, पोस्ट अंतरवेलिया, तहसील एवं जिला झाबुआ।
आरोपी:
1. श्री आशीष आजाद – प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला झाबुआ
2. श्री जितेन्द्र नायक – सहायक सेल्समैन, शासकीय उचित मूल्य की दुकान पीलिया खदान देवझिरी, झाबुआ
रिश्वत राशि: ₹50,000/-
मामले का विवरण:
डॉ. भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय सहकारी साख संस्था मर्यादित पिटोल बड़ी द्वारा मेंहदीखेड़ा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (कोड क्र. 2104088) पर आवेदक सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। दिनांक 19 सितम्बर 2025 को जिला आपूर्ति अधिकारी झाबुआ ने उक्त दुकान को बिना पूर्व सूचना निलंबित कर, करूणा स्वयं सहायता समूह नेगड़िया की दुकान (कोड क्र. 2104084) में संलग्न कर दिया।
निलंबन संबंधी जानकारी के लिए आवेदक कलेक्टर कार्यालय झाबुआ पहुँचा, जहाँ उसकी मुलाकात सहायक सेल्समैन श्री जितेन्द्र नायक से हुई। नायक ने आवेदक से कहा कि वह निलंबन हटवाने और एफआईआर दर्ज न होने देने की व्यवस्था कर देगा, बशर्ते जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष आजाद को “खर्चा-पानी” देना होगा। बातचीत में दोनों आरोपियों ने ₹1,00,000/- की माँग की और प्रारंभिक तौर पर ₹50,000/- तय किए।
इस शिकायत की पुष्टि आवेदक द्वारा 21 सितम्बर 2025 को पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर, श्री राजेश सहाय को की गई। सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर आज 25 सितम्बर 2025 को गठित ट्रैप दल ने जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय झाबुआ में दोनों आरोपियों को ₹50,000/- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
ट्रैप दल में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी:
निरीक्षक रेनू अग्रवाल, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक मनीष माथुर, आरक्षक आशीष आर्य एवं आरक्षक कृष्णा अहिरवार।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही जारी है।