
चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त
थांदला – न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमान सचिन कुमार जाधव के न्यायालय में दिनांक 25/11/2024 को चेक बाउंस मामले में अभियुक्त मनोज पिता रमनलाल पंचाल निवासी थांदला को 3,50,000/- रुपये के चेक बाउंस मामले में दोष मुक्त कर दिया
हम आपको बता दें कि फरियादी पंकज पिता बाबूलाल पंचाल ने अभियुक्त मनोज पिता रामलाल पंचाल पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उधार दिये गये 3,50,000/- रुपये वसूली हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था तथा उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष एसी.सी.एन.आई.ए 43/2022 पर दर्ज होकर उक्त मामले में विचारण हुआ तथा आरोपी की ओर से पैरवी करने हेतु लोकेंद्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुवे तथा उक्त मामले में संपूर्ण विचारण के बाद तथा अभियुक्त अधिवक्ता लोकेंद्र शर्मा निवासी अगराल की दमदार पैरवी के कारण परिवादी का परिवाद निरस्त कर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया यह माना जाता है कि चेक बाउंस के मामले में आरोपी को रुपया देना ही होता है और नहीं देने पर आरोपी को सजा हो जाती है परंतु इस बात को दरकिनार करते हुवे यह तय हो गया कि यदि कोई झूठा परिवादी किसी व्यक्ति पर झूठा केस फाइल करता है तो न्यायालय में सच का सच और झूठ का झूठ हो ही जाता है