दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त, 967 लोगों को खिलाफ कार्रवाई
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन कर राजधानी में लागू की गई धारा- 144 के दौरान पहले दिन सोमवार (23 मार्च) को नियम तोड़ने वाले 967 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। यह जानकारी देर रात पुलिस मुख्यालय ने जारी की। कोरोना के खतरे के मद्देनजर मंगलवार को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस कार्रवाई को और भी तेज करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो के खिलाफ कुल तीन श्रेणी में कार्रवाई की गई है। इसमें आईपीसी की धारा- 188 के तहत-108 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 65 डीपी एक्ट के तहत- 516 लोगों को बुक किया गया है, वहीं 66 डीपी एक्ट के तहत 343 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 66 डीपी एक्ट की कार्रवाई मे आरोपियों के वाहन को जब्त किया जाता है।
सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी जिला
कार्रवाई की जद में आने वालों में सबसे ज्यादा राजधानी के दक्षिण पूर्वी जिले के लोग शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्वी जिला है, जबकि तीसरे नंबर दक्षिणी जिले के लोग हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जिले में-240 लोग कार्रवाई की जद में आए हैं, पूर्वी जिले में- 123, वहीं दक्षिणी जिले में 89 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
क्या कहते हैं आंकड़े
दिल्ली में कुल जिले- 15
कुल कार्रवाई- 967
तीन श्रेणी में हुई कार्रवाई
1–आईपीसी की धारा- 188
2—65 डीपी एक्ट के तहत
3—66 डीपी एक्ट के तहत